भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि महिला विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि महिला विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर दंड लगाया
20 फरवरी 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि महिला विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि महिला विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर अपने ग्राहक को जानें/धन आशोधन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949/भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके संबंध में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों तथा बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के पश्चात रिज़र्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि संबंधित उल्लंघन साबित हो गए और दंड लगाना आवश्यक है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1673 |