RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80709263

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि पानिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल पर दण्ड लगाया गया

06 अप्रैल 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि पानिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 के साथ पठित धारा 47(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि पानिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल, पिन-700 पर 16 अप्रैल 2014 के आदेश में निहित निदेशों का उल्लंघन करने और अपने ग्राहक को जानें मानदंडों/धन आशोधन (एएमएल) उपायों/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने/धन आशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों की बाध्यताओं पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण 2.00 लाख (दो लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। इस मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक के उत्‍तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया और दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2360

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?