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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भालकी, कर्नाटक पर दण्ड लगाया

13 जनवरी 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भालकी, कर्नाटक पर दण्ड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भालकी, कर्नाटक पर निदेशकों, उनके संबंधियों तथा उन फर्मों/कंपनियों, जिनमें निदेशकों का हित है, को ऋण तथा अग्रिम मंजूर/नवीकृत करने और भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रारूप I & II में प्रस्तुत प्रासंगिक तिमाही विवरण में रिपोर्ट किए बिना ऐसी सूचना छिपाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी को गलत सूचना प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के 29 अप्रैल 2003 के निदेश शबैंवि. बीपीडी. निदेश 5/13.05.00/2002-03 के साथ 29 अप्रैल 2003 के परिपत्र शबैंवि. बीपीडी. परि.50/13.05.00/2002-03 तथा 24 जून 2003 के परिपत्र शबैं नं. बीपीडी. परि.54/13.05.00/2002-03 में निहित अनुदेशों का उल्‍लंघन करने पर 1.00 लाख (मात्र एक लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके प्रत्युत्‍तर के रूप में बैंक ने लिखित रूप में उत्‍तर दिया। मामले के तथ्‍यों तथा बैंक के उत्‍तर को ध्‍यान में रखते हुए तथा मामले पर व्‍यक्तिगत सुनवाई पर भी विचार करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दंड लगाना आवश्‍यक हो गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1410

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