भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उँझा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उँझा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
12 अप्रैल 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उँझा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 14क और वैयक्तिक और समूह ऋण सीमाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उँझा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47क (1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर और इस संबंध में बैंक द्वारा वैयक्तिक रूप से स्वीकार करने पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया और दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1713 |