भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुरैना, मध्य प्रदेश पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुरैना, मध्य प्रदेश पर दण्ड लगाया गया
2 अप्रैल 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)बी के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालन निर्देश वेयर हाउसिंग रसीद तथा ऋण जोखिम सीमा के लिये, निर्देशक से संबंधित ऋण, चंदा देने की सीमा, केवाईसी/ ऐएमएल तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का अनुपालन न प्रेषित किए जाने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/निर्देशों/दिशा-निर्देशों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 का उल्लंघन करने पर व्यावसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक लि., मुरैना (मध्य प्रदेश) पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का अर्थदंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उसके उत्तर की जाँच करने के पश्चात उसे दंडित किया है । अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1942 |