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भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी सोसायटियों के निबंधक को चरोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि., आणंद को समाप्त करने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी सोसायटियों के निबंधक को
चरोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि., आणंद को
समाप्त करने की अनुमति दी

19 अगस्त 2003

असुधार्य एवं कमज़ोर वित्तीय स्थिति और अन्य सभी संबंधित घटकों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने निबंधक, सहकारी सोसायटियां, गुजरात को चरोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, आणंद को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की है।

रिज़र्व बैंक ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 13घ और गुजरात राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 की धारा 115क की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अनुमति प्रदान की है।

पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/232

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