भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेट बाण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का प्रारूप जनता से अभिमत प्राप्त करने के लिए जारी किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेट बाण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का प्रारूप जनता से अभिमत प्राप्त करने के लिए जारी किया
23 फरवरी 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेट बाण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप लागू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर ''कॉर्पोरेट बाण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का प्रारूप'' जनता से अभिमत प्राप्त करने के लिए जारी किया। कॉर्पोरेट बाण्डों के लिए ऋण चूक स्वैप लागू करने पर आंतरिक कार्यदल की ड्राफ्ट रिपोर्ट जनता से अभिमत प्राप्त करने के लिए 4 अगस्त 2010 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी की गई थी। जनता से प्राप्त अभिमतों पर विचार करने के बाद अंतिम रिपोर्ट भी रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी की गई है। कॉर्पोरेट बाण्डों पर एकल नाम ऋण चूक स्वैप लागू करने पर दिशानिर्देशों का प्रारूप प्राप्त सुझावों और प्रतिसूचना के अनुसरण में तैयार किया गया है। कृपया दिशानिर्देशों के प्रारूप पर अपने अभिमत अंतिम तारीख 8 मार्च 2011 तक मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 23वीं मंजि़ल, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई-400001 को भेजें अथवा इ-मेल करें। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1215 |