भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसूली एजेंटों की सेवाएँ लेनेवाले बैंकों के लिए प्रारूप दिशानिर्देश को आम जनता के अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसूली एजेंटों की सेवाएँ लेनेवाले बैंकों के लिए प्रारूप दिशानिर्देश को आम जनता के अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला
30 नवंबर 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसूली एजेंटों की सेवाएँ लेनेवाले
बैंकों के लिए प्रारूप दिशानिर्देश को आम जनता के अभिमत के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसूली एजेंटों की सेवाएँ लेनेवाले बैंकों के लिए प्रारूप दिशानिर्देश को आम जनता के अभिमत के लिए आज अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर डाला। रिज़र्व बैंक ने प्रारूप दिशानिर्देश पर एक महीने की अवधि के भीतर विचार/अभिमत आमंत्रित किए हैं। विचार और अभिमत निम्न पते पर भेजे जा सकते हैं
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय भवन, 12 वीं मंजिल
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई-400001
विचार/अभिमत 22705691 पर फैक्स किए जा सकते हैं अथवा इ-मेल किए जा सकते हैं।
वसूली एजेंटों की सेवा लेनेवाले बैंकों की मुकदमेबाजी की संख्या पिछली कुछ अवधि में बढ़ रही थी। यह महसूस किया गया कि प्रतिकूल प्रचार से न केवल संबंधित बैंकों बल्कि संपूर्ण रूप में बैंकिंग क्षेत्र के लिए ख्याति जोखिम उत्पन्न हो सकती थी। अत: यह अत्यंत आवश्यक हो गया था कि भारत में बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की सेवा लेने में शामिल नीति, व्यवहार और प्रक्रिया की समीक्षा की जाए। इस पृष्ठभूमि में रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंगीकार किए जाने हेतु परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव किया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए इसी प्रकार के यथोचित दिशानिर्देश अलग से जारी करने पर विचार किया जा रहा है।
अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/733