भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा
25 फरवरी, 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पुणे, महाराष्ट्र को निदेशाधीन रखा। निदेशों के अनुसार जमाकर्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में दी गई शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाता या किसी अन्य जमा खाता, चाहे कोई भी नाम हो, में कुल शेष राशि में से ₹1000/- (मात्र एक हजार रुपये) से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रुपी को-ऑपरेटिव बैंक भी रिज़र्व बैंक से लिखित में पूर्व अनुमोदन के बिना कोई ऋण और अग्रिम प्रदान करने या उनका नवीकरण करने, कोई निवेश करने, निधि उधार लेने और नई जमा स्वीकार करने, अपनी देयता अथवा बाध्यता या अन्य किसी और देयता का भुगतान करने या भुगतान करने के लिए सहमत होने, कोई समझौता या प्रबंध करने और भारतीय रिज़र्व बैंक के 21 फरवरी 2013 के निदेशों में अधिसूचित अपनी संपत्तियों या आस्तियों की बिक्री, उनके हस्तांतरण या अन्य किसी तरीके से निपटान करने में समर्थ नहीं होगा। निदेश 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से जारी किए गए हैं। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश जारी करने को अपने आप में बैंकिंग लाइसेंस के निरस्तीकरण के रूप में नहीं समझा जाए। रुपी को-ऑपरेटिव बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रख सकेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को देखते हुए इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। रिज़र्व बैंक ने ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों (सहकारी समितियों पर यथा लागू) का उपयोग करते हुए जारी किए हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1430 |