भारतीय रिज़र्व बैंक ने काउंटरों पर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्ज और पण्य मूल्य जोखिम बचाव तथा समुद्रपारीय माल भाड़ा जोखिम पर दिशानिर्देशों का प्रारूप अभिमत के लिए रखा - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने काउंटरों पर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्ज और पण्य मूल्य जोखिम बचाव तथा समुद्रपारीय माल भाड़ा जोखिम पर दिशानिर्देशों का प्रारूप अभिमत के लिए रखा
12 नवंबर 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक ने काउंटरों पर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्ज और पण्य मूल्य जोखिम भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर काउंटरों पर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्ज और पण्य मूल्य जोखिम बचाव तथा समुद्रपारीय माल भाड़ा जोखिम पर दिशानिर्देशों का प्रारूप (अनुबंध) जनता के अभिमतों के लिए रखा। आपको यह ज्ञात होगा कि वर्तमान में विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्ज संविदा का संचालन दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 25/2000-आरबी (अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (डेरिवेटिव्ज संविदा) विनियमन 2000) के अंतर्गत अधिसूचित विनियमों, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के 20 अप्रैल 2007 के परिपत्र डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी.86/21.04.157/2006-07 के द्वारा से किया जाता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों में गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तथा बैंकों, बाज़ार सहभागियों, औद्योगिक संगठनों तथा अन्यों से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर विदेशी मुद्रा और पण्य तथा समुद्रपारीय माल भाड़ा डेरिवेटिव्ज पर वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा एक आंतरिक समूह द्वारा की गई। रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति पर द्वितीय तिमाही समीक्षा के पैराग्राफ 119 में बाज़ार सहभागियों/विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्ज के उपयोगकर्ताओं से व्यापक अभिमतों/सूझावों को प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर प्रारूप दिशानिर्देशों को रखने की घोषणा की थी। प्रारूप दिशानिर्देशों में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन निम्नानुसार है - (क) व्यापार लेनदेनों में विदेशी करेंसी में निवेश रखनेवाले आयातकों और निर्यातकों को विदेशी करेंसी - रूपया और क्रॉस करेंसी दोनों में विकल्प मूल्य पर शेयरों की सुरक्षित बिक्री-खरीद को बट्टे खाते डालने तथा प्रिमिया प्राप्त करने की भी अनुमति है। (ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को भारत में निवासी व्यक्तियों (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को छोड़कर) जो अपने रुपया देयताओं को विदेशी करेंसी देयताओं में परिवर्तीत करते हैं उनको साधारण सरल क्रॉस करेंसी विकल्पों के प्रस्ताव की अनुमति है। (ग) चूँकि आयतकों तथा निर्यातकों को विदेशी करेंसी-रुपया और क्रॉस करेंसी दोनों में विकल्प मूल्य पर शेयरों की सुरक्षित बिक्री-खरीद को बट्टे खाते डालने तथा प्रिमिया प्राप्त करने की भी अनुमति है तथा प्रिमिया प्राप्त करने की भी अनुमति है। इसीलिए शून्य लागत ढाँचे/लागत कम करने के ढाँचे की सुविधा हटा दी गई है। कृपया प्रारूप दिशानिर्देशों पर अपने अभिमत अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2009 तक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी बाज़ार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, 5वीं मंज़िल, पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई-400001 को प्रषित करें अथवा इ-मेल करें। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/702 |