भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के प्राधिकरण पर प्रस्तावित दिशानिर्देशों को जनता के अभिमत के लिए जारी किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के प्राधिकरण पर प्रस्तावित दिशानिर्देशों को जनता के अभिमत के लिए जारी किया
4 मई 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'भारत में प्राथमिक व्यापारियों के प्राधिकरण पर प्रस्तावित दिशानिर्देश' (अनुबंध) को जनता के अभिमत के लिए जारी किया। वर्तमान दिशानिर्देशों की प्रस्तावित समीक्षा का उद्देश्य प्राथमिक व्यापारी प्राधिकरण नीति को अधिक पारदर्शी बनाना तथा यह सुनिश्चित करना कि नए प्राथमिक व्यापारियों के पास सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में सुदृढ़ पूँजी, पर्याप्त अनुभव/विशेषज्ञता हो और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपाय हो ताकि वे प्रभावकारी रूप से सरकारी ऋण बाज़ार में अपनी भूमिका निभा सके और अपना दायित्व को पूरा कर सके। कृपया संशोधित दिशानिर्देशों पर अपने अभिमत अंतिम तारीख 22 मई 2011 तक मुख्य महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 23वीं मंजि़ल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 को प्रेषित करें अथवा इ-मेल को मेल करें। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1603 |