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रिज़र्व बैंक ने मेसर्स इंटेग्रेटेड फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नै कोजनता से जमाराशियां स्वीकार करने से मना किया

19 जनवरी 2005

रिज़र्व बैंक ने मेसर्स इंटेग्रेटेड फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नै को

जनता से जमाराशियां स्वीकार करने से मना किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स इंटेग्रेटेड फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, वायराम्स, 112 सर त्यागराया रोड, टी-नगर, चेन्नै-600 017 को अगले आदेश तक किसी व्यक्ति से, किसी भी रूप में, नयी जमाराशियों के ज़रिए अथवा मौजूदा जमाराशियों के नवीकरण के रूप में अथवा अन्यथा कोई भी जमाराशियां स्वीकार करने से मना किया है।

रिज़र्व बैंक ने लोकहित में मेसर्स इंटेग्रेटेड फाइनान्स कंपनी लिमिटेड को उसकी पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपनी संपत्तियों तथा आस्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने, चार्ज सफ्जित करने अथवा बंधक रखने अथवा किसी अन्य रूप में उसका कारोबार करने से भी मना किया है।

रिज़र्व बैंक ने ये आदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झख (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये हैं।

अजीत प्रसाद

प्रबंधक

प्रस प्रकाशनी : 2004-2005/762

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