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भारतीय रिज़र्व बैंक का लघु और मध्यम उद्यमों तथा निवासी व्यक्तियों के लिए वायदा संविदा की बुकिंग के दायरे को उदार बनाने का प्रस्ताव है

1 जून 2007

भारतीय रिज़र्व बैंक का लघु और मध्यम उद्यमों तथा निवासी व्यक्तियों
के लिए वायदा संविदा की बुकिंग के दायरे को उदार बनाने का प्रस्ताव है

वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियमों के अंतर्गत भारत में निवासी व्यक्तियों के लिए वास्तविक निवेशों की प्रतिरक्षा के लिए कई उत्पादों की अनुमति दी गई है। वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में और आगे उदारीकरण के उपायों की घोषणा की। नीति का विशेष ध्यान लघु और मध्यम उद्यमों तथा निवासी व्यक्तियों पर था तथा इसका उद्देश्य प्रलेखीकरण की आवश्यकताओं तथा निवेशों की गतिशील प्रतिरक्षा को सरल बनाना था।

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) ने आज अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रस्तावित उदारीकरण पर ड्राफ्ट परिपत्र जारी किया है। रिज़र्व बैंक ने इस सुविधा का उपयोगकर्ताओं को अपने अभिमत/सुझाव 15 दिन के भीतर मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, 11वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई-400001 अथवा 022-22610623 पर फैक्स करके अथवा vanithakvenugopal@rbi.org.in अथवा fedcofmd@rbi.org.in पर प्रेषित करने का अनुरोध किया है।

रिज़र्व बैंक प्रस्तावित सुविधा को संशोधित करने के लिए अभिमतों/सुझावों की जाँच करेगी।

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2006-07/1652

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