भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीएमों पर नि:शुल्क लेनदेन को तर्कसंगत किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीएमों पर नि:शुल्क लेनदेन को तर्कसंगत किया
14 अगस्त 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीएमों पर नि:शुल्क लेनदेन को तर्कसंगत किया रिज़र्व बैंक की नीतिगत रूपरेखा का लक्ष्य अनकदी भुगतानों की वृद्धि को बढ़ाना रहा है। स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) की संख्या मार्च 2007 के अंत में 22,000 से थोड़ी अधिक थी जो मार्च 2014 के अंत तक बढ़कर देशभर में 1.6 लाख से अधिक हो गई है। बिक्री स्थल (पीओएस) मूलभूत सुविधा मार्च 2007 के अंत से मार्च 2014 के अंत के बीच 3.2 लाख टर्मिलनों से बढ़कर 10.65 लाख टर्मिलन हो गई है। तथापि, यह देखा गया है कि अन्य भुगतान व्यवस्थाओं और संबंधित मूलभूत सुविधा का विकास देश में महानगरीय क्षेत्रों में अधिक देखा गया है। नकदी सुलभता स्थलों में वृद्धि को देखते हुए तथा बैंकों और सामान्यत: अर्थव्यवस्था के लिए मूलभूत सुविधा की सहबद्ध लागतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) के उपयोग तथा उनके उपयोग पर लागू प्रभारों से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन किया जाए। रिज़र्व बैंक ने आज बैंकों को संशोधित अनुदेशों के साथ एक परिपत्र जारी किया है जिसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों की हितों की रक्षा करते हुए बैंकों के कारोबार निर्णय के सूक्ष्म प्रबंधन से दूर जाना है। तदनुसार, अन्य बैंक एटीएमों पर बचत बैंक खाताधारकों के लिए अधिदेशित नि:शुल्क लेनदेन प्रति माह पांच से घटाकर तीन कर दिए गए हैं। यह सीमा अच्छी भुगतान मूलभूत सुविधा वाले मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, बंगलुरू और हैदराबाद जैसे छह महानगरीय केंद्रों में स्थित एटीएमों पर किए जाने वाले लेनदेन पर लागू होगा। तथापि, यह कमी नो-फ्रिल/लघु/मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) जैसे खातों और इन छह महानगरीय केंद्रों से बाहर स्थित एटीएमों पर बचत बैंक खाताधारकों द्वारा किए जाने वाले लेनदेनों पर लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त क्रोस-सब्सिडी के दायरे को ध्यान में रखते हुए और इन लेनदेनों के मूल्य निर्धारण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने बचत बैंक खाताधारकों को अपने स्वयं के एटीएमों पर एक महीने में कम-से-कम पांच नि:शुल्क लेनदेन उपलब्ध कराएं। इससे अधिक लेनदेनों के लिए बैंक लेनदेन प्रभार (प्रति लेनदेन ₹20/- तथा लागू करों से अधिक नहीं) लगा सकते हैं जिन्हें पारदर्शी तरीके से निर्धारित किया जाए। यह देखते हुए कि अलग-अलग बैंक एटीएम उपयोग के संबंध में अपनी अलग-अलग अग्र-ग्राहक नीतियों को अपना सकते हैं और ग्राहक शिकायतों को कम करने की दृष्टि से बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे ग्राहकों को एटीएम (महानगरीय/गैर-महानगरीय) की स्थल स्थिति के बारे में जागरूक करने के लिए एक व्यवस्था शुरू करें और इस तथ्य की सूचना भी दें कि इस लेनदेन पर प्रभार लग सकते हैं। बैंकों को कहा गया है कि वे ग्राहक द्वारा विशेष महीने के दौरान किए गए नि:शुल्क लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों को सूचित/सतर्क करने के लिए व्यवस्था करें। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/336 |