रिज़र्व बैंक ने बब्बीज़ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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07 नवंबर 2003 को प्रकाशित
रिज़र्व बैंक ने बब्बीज़ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया
रिज़र्व बैंक ने बब्बीज़ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया
7 नवंबर 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बब्बीज़ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय डी-75, बांगुर एवेन्यू, तीसरी मंज़िल, कोलकाता-700 055 पर स्थित है, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन 31 अक्तूबर 2003 को नामंजूर कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन नामंजूर किये जाने के कारण बब्बीज़ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत यह कार्रवाई की है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/601
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