भारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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14 फ़रवरी 2002 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कालाइसेंस आवेदन रद्द किया
14 फरवरी 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने छपरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
अजित प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/916
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