भारतीय रिज़र्व बैंक ने दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड का
लाइसेंस आवेदन रद्द किया
20 फरवरी 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दानेश मोटर फाइनान्स कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1-एफ (एफएफ) वंदना बिल्डिंग, 11-टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 049 में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 16 फरवरी 2002 को अस्वीकार कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उक्त अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/936