भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित,रायगढ़ का लाइसेंस आवेदन रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित,
रायगढ़ का लाइसेंस आवेदन रद्द किया
7 नवंबर 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायगढ़ (छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी गयी है।
इस तरह से उपर्युक्त बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधव
प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/602
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