भारतीय रिज़र्व बैंक ने मधेपुरा सुपौल सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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23 मई 2003 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मधेपुरा सुपौल सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मधेपुरा सुपौल सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन रद्द किया
23 मई 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत मधेपुरा सुपौल सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी गयी है।
इस तरह से उपर्युक्त बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/1191
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