भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुलबर्गा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
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04 दिसंबर 2002 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुलबर्गा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुलबर्गा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
का लाइसेंस आवेदन रद्द किया
4 दिसंबर 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गुलबर्गा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुलबर्गा (कर्नाटक) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
पी. वी. सदानंदन
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/580
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