भारतीय रिज़र्व बैंक ने पितापुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का - आरबीआई - Reserve Bank of India
80394551
21 नवंबर 2002 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पितापुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पितापुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का
लाइसेंस आवेदन रद्द किया
21 नवंबर 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पितापुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पितापुरम (आंध्र प्रदेश) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/534
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