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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिबसागर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, असम का लाइसेंस आवेदन रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिबसागर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, असम का लाइसेंस आवेदन रद्द किया

10 जून 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत दि सिबसागर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, असम द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी गयी है।

इस तरह से उपर्युक्त बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।

पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/1264

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