भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजमपेट को-ऑपरेटिव टाउन बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
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08 जुलाई 2002 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजमपेट को-ऑपरेटिव टाउन बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजमपेट को-ऑपरेटिव टाउन बैंक
लिमिटेड कालाइसेंस आवेदन रद्द किया
8 जुलाई 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजमपेट को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, राजमपेट (आंध्र प्रदेश) द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/30
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