भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन नामंजूर किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
79514586
20 मार्च 2001 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आवेदन नामंजूर किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का
लाइसेंस आवेदन नामंजूर किया
20 मार्च 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चोडावरम, आंध्र प्रदेश द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया हुआ लाइसेंस आवेदन रद्द कर दिया है। उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने से रोक लगा दी गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त बैंक जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकता तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकार से जमाराशियों का आहरण करने की अनुमति नहीं दे सकता।
एन.एल.राव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/1302
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?