भारतीय रिज़र्व बैंक ने घरेलू सहभागियों और विदेशी संविभाग निवेशकों के लिए स्थिति सीमा में रियायत दी - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने घरेलू सहभागियों और विदेशी संविभाग निवेशकों के लिए स्थिति सीमा में रियायत दी
31 मार्च 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने घरेलू सहभागियों और विदेशी संविभाग निवेशकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा व्यापारित करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) बाजार में विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) और घरेलू सहभागियों को अधिक लचीलापन मुहैया कराने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मुख्य रियायतें इस प्रकार हैं:
अनुभव के आधार पर रिज़र्व बैंक भविष्य में ईटीसीडी बाजारों में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) की सहभागिता पर निर्णय करेगा। उपर्युक्त घोषणाओं के साथ इससे संबंधित 31 मार्च 2015 के परिपत्र सं. ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) सं. 90 और ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) सं. 91 रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर आज प्रकाशित किए गए हैं। रिज़र्व बैंक ने इन रियायतों की घोषणा 3 फरवरी 2015 को अपने छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 के भाग के रूप में की थी। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2072 |