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भारतीय रिज़र्व बैंक ने घरेलू सहभागियों और विदेशी संविभाग निवेशकों के लिए स्थिति सीमा में रियायत दी

31 मार्च 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने घरेलू सहभागियों और विदेशी संविभाग निवेशकों के लिए
स्थिति सीमा में रियायत दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा व्यापारित करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) बाजार में विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) और घरेलू सहभागियों को अधिक लचीलापन मुहैया कराने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मुख्य रियायतें इस प्रकार हैं:

  1. घरेलू संस्थाओं और विदेशी संविभाग निवेशकों के लिए किसी प्रकार का अंतर्निहित एक्सपोज़र का अस्तित्व स्थापित किए बिना ईटीसीडी बाजार में अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया युग्ल में विदेशी मुद्रा स्थिति की सीमा बढ़ाकर प्रति विनिमय 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी है। इसके अतिरिक्त, यूरो-भारतीय रुपया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड-भारतीय रुपया और जापानी येन-भारतीय रुपया युग्लों के लिए प्रति विनिमय के समकक्ष 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक समग्र सीमा होगी।

  2. ईटीसीडी बाजार में माल और सेवाओं के घरेलू आयातकों हेतु हेजिंग स्थिति की सीमा (i) पिछले तीन वर्षों के आयात टर्नओवर के औसत या (ii) पिछले वर्ष के टर्नओवर जो भी अधिक हो, के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है।

  3. ईटीसीडी बाजारों में हेजिंग के लिए प्रलेखन और अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं को भी तर्कसंगत बनाया गया है।

अनुभव के आधार पर रिज़र्व बैंक भविष्य में ईटीसीडी बाजारों में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) की सहभागिता पर निर्णय करेगा।

उपर्युक्त घोषणाओं के साथ इससे संबंधित 31 मार्च 2015 के परिपत्र सं. ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) सं. 90 और ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) सं. 91 रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर आज प्रकाशित किए गए हैं।

रिज़र्व बैंक ने इन रियायतों की घोषणा 3 फरवरी 2015 को अपने छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 के भाग के रूप में की थी।

संगीता दास
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2072

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