आर.बी.आई. द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी - आरबीआई - Reserve Bank of India
आर.बी.आई. द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी
09 दिसंबर 2016 आर.बी.आई. द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2015-2016 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट आज जारी की। मुख्य बातें
योजना बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के अंतर्गत 14 जून 1995 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की गई। योजना का लक्ष्य और उद्देश्य आम बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं में कमियों से संबंधित शिकायतों के लिए एक त्वरित और लागत मुक्त निवारण तंत्र प्रदान करना था, जिसके अभाव में उन्हें अदालतों जैसे किसी अन्य निवारण मंच तक पहुंचने में कठिनाई होती है या अत्यधिक लागत लगती है। यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लागू है। योजना में वर्ष 2002, 2006, 2007 और 2009 के दौरान कई संशोधन किए गए हैं। 3 फरवरी 2009 तक संशोधित की गई बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, (बीओएस) फिलहाल प्रभावी है। विशिष्ट राज्यवार अधिकार क्षेत्र के साथ 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यालय सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर कर रहे हैं। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1464 |