भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा और भारत में विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को लाभ विप्रेषण संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा और भारत में विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को लाभ विप्रेषण संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज "बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा और भारत में विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को लाभ विप्रेषण” संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों, बाजार प्रतिभागियों और अन्य हितधारकों से 31 जनवरी 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।
परिपत्र के मसौदे पर फीडबैक, “लाभांश की घोषणा और लाभ के विप्रेषण संबंधी परिपत्र का मसौदा” विषय के साथ निम्नलिखित पते पर:
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400001 या ईमेल द्वारा
भेजा जा सकता है।
पृष्ठभूमि:
वर्तमान में, दिनांक 4 मई 2005 और 6 नवंबर 2003 को जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने लाभांश की घोषणा की और विदेशी बैंक शाखाओं ने लाभ का विप्रेषण किया। इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद बैंकों को नियंत्रित करने वाले विनियामकीय ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इनमें से कुछ गतिविधियों का लाभांश की घोषणा और लाभ के विप्रेषण संबंधी दिशानिर्देशों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसे देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने लाभांश की घोषणा और लाभ के विप्रेषण संबंधी मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा की है।
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1602 |