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भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीमापारीय आवक भुगतान में तेजी लाने के लिए दिशानिर्देशों पर परिपत्र का मसौदा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सीमापारीय आवक भुगतान में तेजी लाने के लिए दिशानिर्देश पर एक परिपत्र का मसौदा (परिपत्र के मसौदा का हाइपरलिंक) जारी किया है। इस परिपत्र के मसौदे पर बैंकों से 19 नवंबर 2025 तक टिप्पणियाँ/प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित हैं। टिप्पणियाँ/प्रतिक्रियाएँ रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट2रेगुलेट' खंड के अंतर्गत दिए गए लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। वैकल्पिक रूप से, टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर:

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक,
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
14वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन,
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई-400001

या विषय पंक्ति “सीमापारीय आवक भुगतान में तेजी लाने के लिए दिशानिर्देशों पर परिपत्र के मसौदे पर प्रतिक्रिया” के साथ ईमेल द्वारा भी भेजी जा सकती हैं।  

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

2. रिज़र्व बैंक के भुगतान विज़न 2025 का उद्देश्य सीमापारीय भुगतानों में दक्षता लाना है, जो सीमापारीय पार भुगतानों के लिए जी20 रोडमैप के अनुरूप है, जिसमें सस्ते, तेज़, पारदर्शी और सुलभ सीमापारीय भुगतान प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सीमापारीय भुगतान की गति से जुड़ी चुनौतियों में से एक लाभार्थी बैंक में भुगतान प्राप्त होने और लाभार्थी के खाते में जमा होने के बीच होने वाला विलंब है। इस परिपत्र के मसौदे का उद्देश्य भुगतान की जानकारी की समय पर सूचना और लाभार्थी के खाते में जमा होने की सुविधा में आने वाली कतिपय बाधाओं को दूर करना है।

 

 

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1410

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