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भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘ऋण में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु विनियामक सिद्धांतों’ पर परिपत्र का मसौदा जारी किया

विनियमित संस्थाएँ (आरई) आम तौर पर अपने ऋण प्रबंधन के भाग के रूप में विभिन्न मॉडलों का उपयोग करती हैं, जिसमें ऋण मूल्यांकन, उधारकर्ता स्कोरिंग, मूल्य निर्धारण, जोखिम प्रबंधन आदि शामिल हैं। ऐसे मॉडलों के उपयोग से संभावित जोखिमों से निपटने और ऋण निर्णयों के लिए आरई द्वारा मॉडल परिनियोजन की प्रक्रिया में मजबूती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ‘ऋण में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु विनियामक सिद्धांतों’ पर परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर आम जनता/ हितधारकों से 4 सितंबर 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।

टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएँ निम्नलिखित पते पर:

मुख्य महाप्रबंधक

ऋण जोखिम समूह

विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक, 12/13वीं मंज़िल,

शहीद भगत सिंह मार्ग,

फोर्ट मुंबई – 400 001

या ईमेल द्वारा strcrgdor@rbi.org.in पर भेजी जा सकती हैं।

 

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/835

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