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भारतीय रिज़र्व बैंक ने "आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा और एचएफसी एवं गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू विनियमों के सामंजस्य" पर परिपत्र का मसौदा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'एचएफसी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा और एचएफसी और एनबीएफसी पर लागू विनियमों के सामंजस्य' पर परिपत्र का मसौदा जारी किया। एनबीएफसी (एचएफसी सहित) और अन्य हितधारकों से परिपत्र के मसौदा पर टिप्पणियां 29 फरवरी 2024 तक आमंत्रित की जाती हैं।

परिपत्र के मसौदा पर टिप्पणियाँ/ फीडबैक, यदि कोई हो, निम्नलिखित पते पर:

मुख्य महाप्रबंधक

विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक

दूसरी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन

शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट

मुंबई - 400 001

या

ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है

 

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से एचएफसी के विनियमन के हस्तांतरण के बाद, रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अक्तूबर 2020 के परिपत्र के माध्यम से एचएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि एचएफसी और एनबीएफसी के विनियमों के बीच सामंजस्य चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। इसे देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने एक समीक्षा की है और एचएफसी के कतिपय विनियमों को एनबीएफसी पर लागू होने वाले विनियमों के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव रखा है, जैसे जमाराशि  स्वीकार वाली एचएफसी के लिए जमाराशि निदेश, बचाव (हेजिंग) उद्देश्यों के लिए विभिन्न व्युत्पन्न उत्पादों में एचएफसी की सहभागिता, अन्य वित्तीय उत्पादों में विविधीकरण, अकाउंट एग्रीगेटर पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एचएफसी द्वारा तकनीकी विशिष्टताओं को अपनाना आदि।  परिपत्र के मसौदा में जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी से संबंधित कतिपय निदेशों की समीक्षा करने का भी प्रस्ताव है। यह अभ्यास एनबीएफसी विनियमों के साथ एचएफसी विनियमों का और अधिक सामंजस्य का भाग है।                                                                               

(योगेश दयाल)  
 मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1678 

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