भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डब्ल्यू के अंतर्गत बॉण्ड वायदा संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डब्ल्यू के अंतर्गत बॉण्ड वायदा संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक बॉण्ड वायदा) निदेश, 2023 का मसौदा जारी किया। मसौदा निदेशों पर बैंकों, बाजार सहभागियों, निवेशकों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 25 जनवरी 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। निदेशों के मसौदा पर फीडबैक "बॉण्ड वायदा संबंधी निदेशों का मसौदा पर फीडबैक" विषय के साथ निम्नलिखित पते पर: मुख्य महाप्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग 9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट मुंबई – 400001 या ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है।
पृष्ठभूमि
भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन हेतु बाजार सहभागियों के लिए उपलब्ध ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पादों के समूह का विस्तार कर रहा है। रिज़र्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों में बॉण्ड वायदा शुरू करने की आवश्यकता पर सुझाव मिले हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को वायदा आधार पर डिलीवर करने के संविदाओं से संबंधित निदेशों के मसौदा का उद्देश्य बाजार सहभागियों, विशेष रूप से दीर्घकालिक निवेशकों को अपने नकदी प्रवाह और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाना है।
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1557 |