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आरबीआई ने प्राधिकृत व्यक्तियों के विदेशी मुद्रा लेनदेन संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज प्राधिकृत व्यक्तियों के विदेशी मुद्रा लेनदेन संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया। उक्त निदेशों के मसौदे पर, बाज़ार प्रतिभागियों, हितधारकों और अन्य संबद्ध पक्षों से, दिनांक 10 मार्च 2026 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया " अधिकृत व्यक्तियों के विदेशी मुद्रा लेनदेन संबंधी निदेशों के मसौदे पर प्रतिक्रिया" विषय के साथ ई-मेल के माध्यम से अथवा निम्नलिखित पते पर प्रेषित की जा सकती हैं :

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई - 400 001

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक, उभरती आवश्यकताओं और बाज़ार प्रतिक्रिया के आधार पर, विदेशी मुद्रा बाज़ार को शासित करने वाली विनियमावली को परिभाषित कर रहा है। इस प्रयास के एक भाग के रूप में, विदेशी मुद्रा बाज़ार में प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) की सुविधाओं को अभिशासित करने वाली विनियमावली की समीक्षा की गई है ताकि प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा उत्पादों, जोखिम प्रबंधन और मंचों के संबंध में अधिक छूट दी जा सके। दिनांक 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, इस संबंध में निदेशों का मसौदा जन-सामान्य के परामर्श हेतु जारी किया जा रहा है।

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/2130

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