रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत मुद्रा बाजार लिखत पर ड्राफ्ट निदेश जारी किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत मुद्रा बाजार लिखत पर ड्राफ्ट निदेश जारी किया
4 दिसंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत मुद्रा बाजार लिखत पर ड्राफ्ट निदेश जारी किया 6 जून 2019 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ड्राफ्ट मांग, सूचना और मियादी मुद्रा बाजार (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2020, ड्राफ्ट जमा प्रमाणपत्र (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2020 तथा ड्राफ्ट वाणिज्यिक पत्र एवं गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2020 जारी किया। ड्राफ्ट निदेशों पर टिप्पणियाँ 31 जनवरी 2021 तक बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पक्षों से आमंत्रित की जाती हैं। ड्राफ्ट निदेशों पर प्रतिक्रिया निम्नलिखित पते पर: मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक या "मुद्रा बाजार लिखत, 2020 संबंधी ड्राफ्ट निदेश पर प्रतिक्रिया" विषय के साथ ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/734 |