रिज़र्व बैंक ने “निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को “मांग पर” लाइसेंस प्रदान करने पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी” किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने “निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को “मांग पर” लाइसेंस प्रदान करने पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी” किए
13 सितंबर 2019 रिज़र्व बैंक ने “निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को 'मांग पर' लाइसेंस प्रदान करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 06 जून 2019 को अपने दूसरे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में घोषित किया था कि लघु वित्त बैंकों को 'मांग पर' लाइसेंस के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर हितधारकों और जनता की प्रतिक्रिया के लिए ‘निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को मांग पर लाइसेंस प्रदान करने पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश’ जारी किए। ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर सुझाव और टिप्पणियां 12 अक्टूबर 2019 तक मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 13 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई, 400001 को भेजी जा सकती हैं। सुझाव / टिप्पणियाँ ईमेल पर भी की जा सकती हैं। योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/701 |