भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल III पूँजी विनियमन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल III पूँजी विनियमन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए
30 दिसंबर 2011 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल III पूँजी विनियमन पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारत में बासेल III पूँजी विनियमन को लागू करने के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देशों को दर्शाने वाला प्रारूप जारी किया। उक्त दिशानिर्देश दिसंबर 2010 में जारी बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के ''बासेल III : बैंकों और बैंकिंग प्रणालियों को अधिक लचीला बनाने के लिए एक वैश्विक विनियामक ढॉंचा'' नामक व्यापक सुधार पैकेज के अनुपालन में जारी की गई है। प्रारूप दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार है : न्यूनतम पूँजी आवश्यकताएं
पूँजी संरक्षण बफ्फर
अंतरण व्यवस्थाएं
जोखिम कवर को बढ़ाना
लिवरेज़ अनुपात
अभिमत/प्रतिसूचना कृपया लागू करने का समय सहित प्रारूप दिशानिर्देशों पर अपने अभिमत/प्रतिसूचना अंतिम तारीख 15 फरवरी 2012 को या उससे पहले प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंजि़ल, एस.बी.सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को भेजें अथवा ई-मेल करें। सुझावों और अभिमतों को ध्यान में लेते हुए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा। पृष्ठभूमि आपको यह याद होगा कि 25 अक्टूबर 2011 को 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा (पैरा 95) में यह घोषित किया गया था कि रिज़र्व बैंक दिसंबर 2011 तक बासेल III ढॉंचा लागू करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों को जारी करेगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1046 |