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भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी-एनडी-एसआइ पर विवेकपूर्ण मानदण्डों से संबंधित प्रारूप दिशानिर्देशों को आम जनता के अभिमत के लिए जारी किया

2 जून 2008

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी-एनडी-एसआइ पर
विवेकपूर्ण मानदण्डों से संबंधित प्रारूप दिशानिर्देशों को
आम जनता के अभिमत के लिए जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने (आरबीआइ) आज अपनी वेबसाइट पर जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) की पूँजी पर्याप्तता, चलनिधि और मानदण्डों के प्रकटन के संबंध में प्रारूप दिशानिर्देशों को आम जनता के अभिमत के लिए जारी किया। इसके परामर्शी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने दर्शकों के व्यापक वर्ग द्वारा अध्ययन के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों को अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर डाल दिया है। अभिमत/सुझाव यथाशीघ्र लेकिन इन दिशानिर्देशों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, दूसरी मंज़िल, केंद्र-I, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई-400005 को भेजे जा सकते हैं अथवा ई-मेल किए जा सकते है।

यह स्मरण होगा कि वर्ष 2008-09 के वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (पैराग्राफ 216) में यह घोषणा की गई थी कि "यह पाया गया है कि जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उच्चतर सुविधा प्राप्त है और वे अपनी गतिविधियों में निधीयन के लिए अल्पकालिक ॉााटतों का उपयोग करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा इन जमाराशि स्वीकार नहीं करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में बढ़ते हुए निवेश के आलोक में अब यह निर्णय लिया गया है कि पूँजी पर्याप्तता, चलनिधि और प्रकटन मानदण्डों के संबंध में विनियमों की समीक्षा की जाए। संशोधित अनुदेश 31 मई 2008 तक जारी किए जाएंगे।"

जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1540

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