भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिचालनगत जोखिम पूँजी प्रभार की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण पर दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिचालनगत जोखिम पूँजी प्रभार की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण पर दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी किया
11 फरवरी 2010 भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिचालनगत जोखिम पूँजी प्रभार की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण पर दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर अभिमतों और प्रतिसूचना के लिए परिचालनगत जोखिम पूँजी प्रभार की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण पर दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी किया। कृपया प्रारूप दिशा-निर्देशों पर अपने अभिमत/प्रतिसूचना 28 फरवरी 2010 तक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को इ-मेल करें। आपको यह ज्ञात होगा कि 7 जुलाई 2009 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.23/ 21.06.001/2009-10 के माध्यम से हमने बैंकों को सूचित किया था कि वे अन्य बातों के साथ-साथ 1 अप्रैल 2010 से परिचालनगत जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) तथा वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण (एएसए) में अंतरित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1122 |