रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने ड्राफ्ट रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2020 जारी किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने ड्राफ्ट रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2020 जारी किया
15 सितंबर 2020 रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने ड्राफ्ट रुपया ब्याज दर 6 फरवरी 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणाओं के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ड्राफ्ट रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2020 जारी किए हैं। ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियाँ 15 अक्टूबर 2020 तक बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पक्षों से आमंत्रित की जाती हैं। ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते: मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा ईमेल द्वारा विषय में "ड्राफ्ट रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2020 पर प्रतिक्रिया" लिखकर भेजा जा सकता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/334 |