रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत मसौदा घट-बढ़ मार्जिन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2020 जारी किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत मसौदा घट-बढ़ मार्जिन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2020 जारी किया
7 सितंबर 2020 रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत मसौदा घट-बढ़ भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज मसौदा घट-बढ़ मार्जिन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2020 जारी किया। 15 अक्तूबर 2020 तक बैंकों, बाज़ार सहभागियों और अन्य इच्छुक दलों से मसौदा निदेश पर टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। मसौदा निदेश पर प्रतिक्रिया निम्न पते पर भेजी जा सकती है: मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा “मसौदा घट-बढ़ मार्जिन (रिज़र्व बैंक) निदेश 2020 पर प्रतिक्रिया” विषय के साथ ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 फरवरी 2020 को विनियामक और विकासात्मक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की कि रिज़र्व बैंक G-20 सिफारिशों का पालन करते हुए और ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव, जिसे केंद्रीय रूप से समाशोधित नहीं किया गया है, के निपटान की सुरक्षा में सुधार करने के लिए गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव (एनसीसीडीएस) के लिए घट-बढ़ मार्जिन के विनिमय संबंधी निदेश जारी करेगा। तदनुसार, एक मसौदा घट-बढ़ मार्जिन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2020 प्रतिक्रिया के लिए जारी किया जा रहा है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी : 2020-2021/296 |