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भारतीय रिज़र्व बैंक ने “प्रत्यय वि‍षयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के विनियम 3 के खंड (जे) के तहत निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड” जारी की

5 जनवरी 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने “प्रत्यय वि‍षयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के विनियम 3 के
खंड (जे) के तहत निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली संस्थाओं के लिए
पात्रता मानदंड” जारी की

भारत के राजपत्र में दिनांक 29 नवंबर 2021 की अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-30112021-231472 के माध्यम से प्रकाशित प्रत्यय वि‍षयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “प्रत्यय वि‍षयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के विनियम 3 के खंड (जे) के तहत निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड” को जारी किया है।

यह मानदंड, प्रत्यय वि‍षयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 के विनियम 3 के खंड (जे) के तहत प्रत्यय वि‍षयक जानकारी कंपनी के निर्दिष्ट उपयोगकर्ता के रूप में पात्र बनने हेतु संस्थाओं के लिए आवश्यकता को निर्धारित करता है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1500

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