रिजर्व बैंक ने टोकन-कार्ड लेनदेन पर दिशानिर्देश जारी किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिजर्व बैंक ने टोकन-कार्ड लेनदेन पर दिशानिर्देश जारी किए
8 जनवरी 2019 रिजर्व बैंक ने टोकन-कार्ड लेनदेन पर दिशानिर्देश जारी किए रिजर्व बैंक ने आज देश में भुगतान प्रणाली की रक्षा और सुरक्षितता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयास के तहत डेबिट / क्रेडिट / प्रीपेड कार्ड लेन-देन के लिए टोकन जारी करने पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। टोकन जारी करने (टोकनाइजे़शन) में एक प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें एक विशिष्ट टोकन में संवेदनशील कार्ड विवरण छिपे हुए होते हैं। इससे, बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों, क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड भुगतानों आदि पर वास्तविक कार्ड विवरण के बदले में, इस टोकन का उपयोग संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन करने के लिए किया जाता है। ये दिशानिर्देश, दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन, किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता (तृतीय पक्ष ऐप प्रदाता) को कार्ड टोकन सेवाओं की पेशकश करने के लिए अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क की अनुमति देते हैं। कार्ड धारक स्पष्ट सहमति देने के बाद टोकन अनुरोधकर्ता के ऐप पर कार्ड पंजीकृत करके इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अधिप्रमाणन के लिए अतिरिक्त फैक्टर (एएफए) / पिन प्रविष्टि के लिए जनादेश सहित कार्ड लेनदेन की रक्षा और सुरक्षितता पर रिज़र्व बैंक के सभी प्रचलित निर्देश, टोकन कार्ड लेनदेन के लिए भी लागू रहेंगे। जोस जे. कट्टूर प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1597 |