भारतीय रिजर्व बैंक ने सफेद लेबल वाली स्वचालित टेलर मशीनों (डब्ल्यूएलए) के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक ने सफेद लेबल वाली स्वचालित टेलर मशीनों (डब्ल्यूएलए) के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए
20 जून, 2012 भारतीय रिजर्व बैंक ने सफेद लेबल वाली स्वचालित टेलर मशीनों (डब्ल्यूएलए) भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में सफेद लेबल वाली स्वचालित टेलर मशीनों (डब्ल्यूएलए)” के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए। सफेद लेबल वाले एटीएम ऐसी एटीएम व्यवस्था है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित गैर-बैंक संस्था द्वारा अधिकृत और परिचालित है। अब तक केवल बैंकों को ही विस्तारित सुपुर्दगी स्रोतों के रूप में स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) लगाने की अनुमति थी। दिशानिर्देशों के तहत, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित गैर-बैंक संस्थाओं को भारत में एटीएम स्थापित करने, अधिकृत करने और परिचालित करने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्याशित आप्रेटरों/आवेदकों को भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत रिजर्व बैंक से अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता होगी। डब्ल्यूएलए स्थापित करने के लिए संस्थाओं की नेटवर्थ वित्तीय वर्ष के नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार कम से कम 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अनुज्ञप्ति तीन योजनाओं के तहत ली जा सकती हैः योजना ए
योजना बी
योजना सी
रिजर्व बैंक ने पहले डब्ल्यूएलए के परिनियोजन के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों पर जनता से टिप्पणियां मांगी थी। बैंकों, प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क आप्रेटरों, गैर-बैंक संस्थाओं और प्रारूप दिशानिर्देशों और पणधारियों के साथ चर्चा के संबंध में जन सदस्यों से प्राप्त विचारों पर विचार करने के बाद अंतिम दिशानिर्देश बनाए गए हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/ 2036 |