RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79796052

भारतीय रिजर्व बैंक ने सफेद लेबल वाली स्वचालित टेलर मशीनों (डब्ल्यूएलए) के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए

20 जून, 2012

भारतीय रिजर्व बैंक ने सफेद लेबल वाली स्वचालित टेलर मशीनों (डब्ल्यूएलए)
के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर “भारत में सफेद लेबल वाली स्वचालित टेलर मशीनों (डब्ल्यूएलए)” के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए। सफेद लेबल वाले एटीएम ऐसी एटीएम व्यवस्था है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित गैर-बैंक संस्था द्वारा अधिकृत और परिचालित है। अब तक केवल बैंकों को ही विस्तारित सुपुर्दगी स्रोतों के रूप में स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) लगाने की अनुमति थी।

दिशानिर्देशों के तहत, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित गैर-बैंक संस्थाओं को भारत में एटीएम स्थापित करने, अधिकृत करने और परिचालित करने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्याशित आप्रेटरों/आवेदकों को भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत रिजर्व बैंक से अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता होगी। डब्ल्यूएलए स्थापित करने के लिए संस्थाओं की नेटवर्थ वित्तीय वर्ष के नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार कम से कम     100 करोड़ रुपए होनी चाहिए।

अनुज्ञप्ति तीन योजनाओं के तहत ली जा सकती हैः

योजना ए

  • तीन वर्षों की अवधि में 3:1 के अनुपात में कम से कम 9,000 डब्ल्यूएलए स्थापित किए जाएं अर्थात्  कम से कम 1000 डब्ल्यूएलए प्रथम वर्ष स्थापित किए जाएं, कम से कम प्रथम वर्ष स्थापित किए गए डब्ल्यूएलए के दोगुना डब्ल्यूएलए दूसरे वर्ष में स्थापित किए जाएं और दूसरे वर्ष स्थापित किए गए डब्ल्यूएलए से कम से कम तिगुना डब्ल्यूएलए तीसरे वर्ष स्थापित किए जाएं,

  • टीयर III से  VI केन्द्रों में स्थापित प्रत्येक तीन डब्ल्यूएलए के लिए एक डब्ल्यूएलए को टीयर I से II केन्द्रों में स्थापित किया जा सकता है।

  • टीयर III और  IV केन्द्रों में स्थापित 3 डब्ल्यूएलए में से कम से कम 10 प्रतिशत को टीयर  V और VI  केन्द्रों में स्थापित में स्थापित किया जाना चाहिए।

योजना बी

  • कम से कम 5000 डब्ल्यूएलए तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 2:1 के अनुपात में स्थापित किए जाएं अर्थात् टीयर III से VI में स्थापित प्रत्येक दो डब्ल्यूएलए के लिए एक डब्ल्यूएलए टीयर I से II केन्द्रों में स्थापित किया जा सकता है।

  • टीयर III से VI केन्द्रों में स्थापित डब्ल्यूएलए में से कम से कम 10 प्रतिशत टीयर V और VI केन्द्रों में स्थापित किए जाने चाहिए।

योजना सी

  • प्रथम वर्ष कम से कम 25000 डब्ल्यूएलए और अगले दो वर्षों में कम से कम 25000 डब्ल्यूएलए 1:1 के अनुपात में स्थापित किए जाएं।

  • टीयर III से VI केन्द्रों में स्थापित डब्ल्यूएलए में से कम से कम 10 प्रतिशत टीयर V और VI केन्द्रों में स्थापित किए जाने चाहिए।

रिजर्व बैंक ने पहले डब्ल्यूएलए के परिनियोजन के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों पर जनता से टिप्पणियां मांगी थी। बैंकों, प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क आप्रेटरों, गैर-बैंक संस्थाओं और प्रारूप दिशानिर्देशों और पणधारियों के साथ चर्चा के संबंध में जन सदस्यों से प्राप्त विचारों पर विचार करने के बाद अंतिम दिशानिर्देश बनाए गए हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/ 2036 

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?