भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्संरचना के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा जारी की - प्रारूप दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्संरचना के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा जारी की - प्रारूप दिशानिर्देश
31 जनवरी, 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्संरचना भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर अभिमत और प्रतिसूचना के लिए ‘बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्संरचना के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा’ - प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया। प्रारूप दिशानिर्देशों पर अभिमत/प्रतिसूचना 28 फरवरी, 2013 तक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई – 400001 को ईमेल किए जा सकते हैं। पृष्ठभूमि अप्रैल 2012 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में एक कार्य समूह (अध्यक्षः श्री बी. महापात्रा) द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्संरचना के संबंध में वर्तमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा का संकेत दिया गया था। कार्यसमूह की रिपोर्ट जुलाई, 2012 में प्रस्तुत की गई और इसे स्टेकधारकों के अभिमत के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया था। तदनुसार, वर्ष 2012-13 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में यह घोषणा की गई थी कि इस संबंध में कार्यसमूह की सिफारिशों और प्राप्त अभिमतों/सुझावों की जांच की जा रही है और प्रारूप दिशानिर्देश जनवरी, 2013 के अन्त तक जारी कर दिए जाएंगे। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1290 |