आरबीआई ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर कार्य दल की रिपोर्ट जारी की - आरबीआई - Reserve Bank of India
आरबीआई ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर कार्य दल की रिपोर्ट जारी की
18 नवंबर 2021 आरबीआई ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 जनवरी 2021 को अध्यक्ष के रूप में श्री जयंत कुमार दाश, कार्यपालक निदेशक, आरबीआई के साथ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर एक कार्य दल (डब्ल्यूजी) का गठन किया था। डिजिटल ऋण गतिविधियों में तेजी से उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक आचरण और ग्राहक सुरक्षा चिंताओं की पृष्ठभूमि में डबल्यूजी की स्थापना की गई थी। डब्ल्यूजी ने तब से अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट का जोर ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए डिजिटल उधार पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर रहा है। प्रमुख सिफ़ारिशों का सार निम्नलिखित है: i. हितधारकों के परामर्श से स्थापित की जाने वाली नोडल एजेंसी द्वारा सत्यापन प्रक्रिया के अधीन डिजिटल ऋण ऐप्स का होना। ii. एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना, जिसमें डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। iii. अवैध डिजिटल ऋण गतिविधियों को रोकने के लिए एक अलग कानून। iv. कुछ आधारभूत प्रौद्योगिकी मानकों का विकास और डिजिटल ऋण समाधान को प्रस्तुत करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में उन मानकों का अनुपालन। v. उधारकर्ताओं के बैंक खातों में सीधे ऋणों का संवितरण; केवल डिजिटल ऋणदाताओं के बैंक खातों के माध्यम से ऋणों का संवितरण और सर्विसिंग। vi. सत्यापन योग्य ऑडिट ट्रेल्स के साथ उधारकर्ताओं की पूर्व और स्पष्ट सहमति के साथ डेटा संग्रह। vii. सभी डेटा भारत में स्थित सर्वरों में संग्रहीत किया जाना। viii. आवश्यक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल ऋण में उपयोग की जाने वाली एल्गोरिथम सुविधाओं का दस्तावेजीकरण किया जाना । ix. प्रत्येक डिजिटल ऋणदाता, वार्षिक प्रतिशत दर सहित एक मानकीकृत प्रारूप में एक महत्वपूर्ण तथ्य विवरण प्रदान करेगा। x. डिजिटल ऋणों के लिए अवांछित वाणिज्यिक संचार का उपयोग, प्रस्तावित एसआरओ द्वारा स्थापित की जाने वाली आचार संहिता द्वारा शासित किया जाना। xi. प्रस्तावित एसआरओ द्वारा ऋण सेवा प्रदाताओं की 'नकारात्मक सूची' का रखरखाव। xii. वसूली के लिए मानकीकृत आचार संहिता, प्रस्तावित एसआरओ द्वारा आरबीआई के परामर्श से तैयार की जाएगी। हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियों के लिए रिपोर्ट को आज भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जा रहा है। टिप्पणियाँ 31 दिसंबर 2021 तक ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। डब्ल्यूजी द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों पर अंतिम राय लेने से पहले टिप्पणियों की जांच की जाएगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1224 |