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रिज़र्व बैंक ने दि नायका मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., नायका,ज़िला खेडा को बंद करने के लिए सहकारी समितियों के रजिस्टार को लिखा

रिज़र्व बैंक ने दि नायका मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., नायका,
ज़िला खेडा को बंद करने के लिए सहकारी समितियों के रजिस्टार को लिखा

17 सितम्बर 2003

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सहकारी समितियों के रजिस्टार, गुजरात को इस आशय की मांग भेजी है कि जिला खेडा के दि नायका मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., नायका को बंद कर दिया जाये। तदनुसार, सहकारी समितियो के रजिस्टर, गुजरात ने बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त किया है। इस वजह से, बैंक के लिए, अन्य बातों के साथ साथ, यह उचित नहीं होगा कि वह जनता से जमाराशियों स्वीकार करे अथवा चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य, रूपों में आहरण की अनुमति दे।

रिज़र्व बैंक का अनुरोध निक्षेप बीमा और प्रत्यय गांरंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 13 डी तथा गुजरात सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 115ए(2) के अधीन इसे प्रदत्त शक्तियों को इस्तेमाल में लाये जाने के परिणाम स्वरूप है।

यह प्रकाशनी जनहित में जारी की जा रही है।

पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2003-2004/378

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