भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोट अधिप्रमाणन और फिटनेस सॉर्टिंग मानदण्ड पर प्रारूप दिशानिर्देश पर अभिमत माँगा - आरबीआई - Reserve Bank of India
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23 दिसंबर 2009 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोट अधिप्रमाणन और फिटनेस सॉर्टिंग मानदण्ड पर प्रारूप दिशानिर्देश पर अभिमत माँगा
23 दिसंबर 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोट अधिप्रमाणन और फिटनेस सॉर्टिंग मानदण्ड पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर अभिमत/विचारों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोट अधिप्रमाणन और फिटनेस सॉर्टिंग मानदण्ड पर प्रारूप दिशानिर्देश को जारी कर दिया है जिसे 6 जनवरी 2010 को या उसके पहले डाक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक , मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंज़िल, अमर भवन, सर पी.एम.रोड, मुंबई-400001 को भेजा जा सकता है अथवा इ-मेल किया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक प्राप्त विचारों/प्रतिसूचना की जाँच के बाद दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देगा और इसे जारी करेगा। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/889 |
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