भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में शाखा/ संपर्क कार्यालयों के लिए मानदण्डों पर आम जनता से अभिमत माँगा - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में शाखा/ संपर्क कार्यालयों के लिए मानदण्डों पर आम जनता से अभिमत माँगा
6 मई 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में शाखा/ भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में विदेशी संस्थाओं के संपर्क कार्यालयों की वैधता अवधि को बढ़ाने और उनकी शाखा/संपर्क कार्यालयों को बंद कराने के संबंध में प्राधिकृत व्यापारियों को कतिपय अधिकार प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव किया है। प्रत्यायोजित अधिकार 1 जुलाई 2008 से लागू करने का प्रस्ताव है ताकि प्राधिकृत व्यापारियों को संशोधित प्रक्रिया अपनाने में आवश्यक समय प्राप्त हो सके। तथापि, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को भारत में शाखा/संपर्क कार्यालय स्थापित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता है। आवेदनों पर रिज़र्व बैंक द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर कंपनी के पूर्व रिकार्ड, वित्तीय स्थिति आदि जैसे पात्रता मानदण्ड को पूरा करने पर विचार किया जाता है। बेहतर पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में विदेशी संस्थाओं द्वारा शाखा और संपर्क कार्यालय स्थापित करने संबंधी पात्रता मानदण्ड और क्रियाविधिक दिशानिर्देशों को वेबसाइट पर डालने का प्रस्ताव किया है। आम जनता से अभिमत प्राप्त करने के प्रयोजन से बैंक ने भारत में विदेशी संस्थाओं के संपर्क कार्यालयों की वैधता अवधि को बढ़ाने और उनकी शाखा/संपर्क कार्यालयों को बंद कराने के लिए प्रत्यायोजित किए गए अधिकारों तथा शाखा और संपर्क कार्यालय स्थापित करने संबंधी पात्रता मानदण्ड और क्रियाविधिक दिशानिर्देश दोनों के संबंध में परिपत्रों के प्रारूप को वेबसाइट पर डाल दिया है। इस संबंध में अभिमत अधिक-से-अधिक 20 मई 2008 तक मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय (एफआइडी), केंद्रीय कार्यालय भवन, 11वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई-400001 को भेजे जा सकते हैं अथवा फैक्स (फैक्स नं.022-2261 0623) किए जा सकते हैं अथवा ई-मेल किए जा सकते हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1419 |