भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहक सेवा पर समिति का गठन किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहक सेवा पर समिति का गठन किया
18 अक्तूबर 2007
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहक सेवा पर समिति का गठन किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता की संतुष्टि को बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्यक्ष अथवा बैंकों/संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी गई ग्राहक सेवा की देखरेख के लिए 24 सितंबर 2007 से ग्राहक सेवा पर एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष श्री एम.प्रभाकर राव, पूर्व महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार हैं और इसमें सदस्य के रूप में श्रीमती वाणी जे.शर्मा, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री गिरीश पै के , सनदी लेखाकार शामिल हैं।
इस समिति के विचारार्थ विषय हैं -
(क) सार्वजनिक सेवा प्रक्रिया और निष्पादन लेखा परीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) अनुशंसा के अंगीकरण के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्यक्ष अथवा बैंकों/संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तियों के प्रति शुरू की गई सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के प्रयास का मूल्यांकन करना और ऐसी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर बैंक को सलाह देना।
(ख) सार्वजनिक सेवा प्रक्रिया और निष्पादन लेखा परीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) अनुशंसा के बाद से प्रौद्योगिकीय और अन्य गतिविधियों पर विचार करते हुए वर्तमान नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने की दृष्टि से समीक्षा करना।
(ग) रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर अतिक्रमण की सीमा तक ग्राहकों के हित से संबंधित विभिन्न मंचों/संगठनों के साथ विचार-विमर्श करना।
(घ) समिति के कार्य के प्रति संगत अन्य किसी मुद्दे पर सलाह देना तथा रिज़र्व बैंक द्वारा इसे भेजे गए किसी विशिष्ट मुद्दे पर भी सलाह देना।
यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर में कार्यरत है। समिति द्वारा देखभाल किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं में से निम्नलिखित हैं -
(क) भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालयों और बैंक शाखाओं पर सिक्कों और नोटों की उपलब्धता तथा गंदे/कटे-फटे नोटों के विनिमय से संबंधित समस्याओं का व्यक्तियों द्वारा सामना किया जाना।
(ख) मुद्रा के नकदीकरण/टीसी, विभिन्न अनुमत प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, अनिवासी खातों तथा निवासियों के विदेशी मुद्रा खाते आदि के परिचालन सहित व्यक्तियों के विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित बैंकिंग सेवाएं।
(ग) बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान, भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक शाखाओं में व्यक्तियों द्वारा करों के भुगतान तथा अन्य कोई संबंधित प्राप्ति/भुगतान मामले सहित सरकारी लेनदेन से संबंधित मामले।
(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकों के माध्यम से भारत सरकार बाण्डों (रिलीफ बाण्ड, बचत बाण्ड) के सेवा-कार्य और प्रतिदान से संबंधित मामले।
समिति के सचिवालय से ई-मेल पता के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।
जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/535