भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल निवेश कंपनियों के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल निवेश कंपनियों के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण
10 अप्रैल 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल निवेश कंपनियों के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया का रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और झंझट-मुक्त बनाने के लिए मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदनों के प्रक्रिया की प्रणाली की व्यापक समीक्षा की है। तदनुसार, आवेदन पत्र को मौजूदा सीआईसी विनियमों के साथ संरचित और संरेखित करने के लिए नया रूप दिया गया है। साथ ही, पंजीकरण प्रक्रिया को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या को 52 दस्तावेजों के मौजूदा सेट से घटाकर 18 कर दिया गया है। 2. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों/ सूचनाओं की सांकेतिक सूची के साथ संशोधित आवेदन पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यह ध्यातव्य है कि आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक हो, तो सीआईसी के रूप में पंजीकरण कराने वाली कंपनी की पात्रता पर स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़/जों की मांग कर सकता है। यदि रिज़र्व बैंक, सूची में उल्लेखित दस्तावेज़ों के अलावा अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग करता है, तो आवेदक कंपनी को एक महीने की निर्धारित समय के भीतर प्रतिक्रिया देनी होगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/44 |