भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में बाहरी स्थानों के चेकों के लिए त्वरीत समाशोधन लागू किया जाएगा - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में बाहरी स्थानों के चेकों के लिए त्वरीत समाशोधन लागू किया जाएगा
20 जून 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में बाहरी स्थानों के चेकों के लिए
त्वरीत समाशोधन लागू किया जाएगा
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) 25 जून 2008 से बृहन मुंबई बैंकर समाशोधन गृह (बीबीसीएच) के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी सदस्य बैंकों के लिए बाहरी स्थानों के चेकों हेतु "त्वरीत समाशोधन" लागू करेगी। "त्वरीत समाशोधन" बैंकों के मूल अथवा केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करता है जिससे वे किसी भी शाखा से सभी खाताधारकों के ब्यौरे देख सकते है।
सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी और विदेशी बैंकों सहित वे बैंक जो बृहन मुंबई बैंकर समाशोधन गृह के सदस्य हैं और जिन्होंने केंद्रिकृत बैंकिंग समाधान लागू किया है अब समाशोधन के लिए अदाकर्ता शाखा को केंद्रिकृत बैंकिंग समाधान के अंतर्गत शाखाओं के बाहरी स्थानों के चेकों को वास्तविक रूप से चेक भेजे बिना स्थानीय रूप से भुगतान कर सकते हैं। ऐसे मामलों में ग्राहकों को टी+1 आधार पर (टी का अर्थ है समाशोधन गृह में चेक प्रस्तुत करने का दिन) जमा प्राप्त होगा बशर्तें उन्होंने चेकों को पारित करने की अन्य शर्तें पूरी की हो। दूसरे शब्दों में, सीबीएध के अंतर्गत आनेवाली शाखाओं पर आहरित बाहरी स्थानों के चेकों को समाशोधन के प्रयोजनों के लिए स्थानीय चेक माना जाएगा जिससे समाहरण के समय और लागत की बचत होगी और इसका लाभ ग्राहकों को प्राप्त होगा।
अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक
मुख्य महाप्रबंधक : 2007-2008/1627